खुशखबरी! नगर परिषद हाजीपुर ने शुरू की संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना – ब्याज और पेनाल्टी से मिलेगी पूरी छूट,नगर परिषद हाजीपुर की बड़ी पहल – जनता को मिली राहत की सौगात,

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 खुशखबरी! नगर परिषद हाजीपुर ने शुरू की संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना – ब्याज और पेनाल्टी से मिलेगी पूरी छूट






🏛️ नगर परिषद हाजीपुर की बड़ी पहल – जनता को मिली राहत की सौगात

हाजीपुर नगर परिषद ने क्षेत्रवासियों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। नगर परिषद ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना (Property Tax Incentive Scheme) के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement – OTS योजना) लागू करने की घोषणा की है। इस योजना से उन सभी करदाताओं को राहत मिलेगी जिन्होंने वर्षों से अपना संपत्ति कर (Property Tax) जमा नहीं किया है।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत लागू की गई इस योजना के तहत, यदि कोई करदाता 31 मार्च 2026 तक अपने लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे ब्याज (Interest) और जुर्माने (Penalty) से पूरी तरह छूट दी जाएगी।




💡 योजना का मुख्य उद्देश्य – जनता को राहत और नगर परिषद को राजस्व में बढ़ोतरी

इस योजना का उद्देश्य दोहरा है —

  1. जनता को आर्थिक राहत देना, जो ब्याज और पेनाल्टी के बोझ से परेशान थी।

  2. नगर परिषद के राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और वृद्धि सुनिश्चित करना।

लंबे समय से कई करदाता ब्याज और पेनाल्टी की अधिक राशि के कारण बकाया कर जमा नहीं कर पा रहे थे। अब केवल मूल कर राशि का भुगतान करके वे अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से अद्यतन कर सकते हैं।





🗣️ सभापति डॉ. संगीता कुमारी का बयान – “यह जनता के लिए एक तोहफ़ा है”

नगर परिषद हाजीपुर की सभापति डॉ. संगीता कुमारी ने इस योजना की शुरुआत को नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा –

“यह योजना नगर परिषद क्षेत्र की जनता के लिए एक तोहफ़ा है। लंबे समय से लोग ब्याज और जुर्माने के कारण बकाया कर जमा करने में असमर्थ थे। इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी और नगर परिषद की राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी। साथ ही नागरिकों को वर्षों पुराने कर बकाया से मुक्ति मिलेगी। मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं और हाजीपुर को विकास में भागीदार बनाएं।”

डॉ. संगीता कुमारी ने आगे कहा कि इस योजना से न केवल आर्थिक पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि हाजीपुर शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।


👨‍💼 कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार का बयान – “भुगतान प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी”

कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नागरिक इस योजना का लाभ कई माध्यमों से उठा सकते हैं। उन्होंने कहा –

“करदाता नगर निकाय कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), स्थायी शिविर (Permanent Camps), चलंत शिविर (Mobile Camps) या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें।”

उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद ने विभिन्न वार्डों में मोबाइल शिविर लगाने की योजना बनाई है, जहाँ लोग आसानी से अपने करों का भुगतान कर सकेंगे और मौके पर ही रसीद प्राप्त कर सकेंगे।


📆 योजना की अवधि – 31 मार्च 2026 तक रहेगा अवसर

संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना की अवधि अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेगी। यानी नागरिकों के पास लगभग डेढ़ वर्ष का समय है अपने बकाया संपत्ति कर को चुकाने और ब्याज एवं जुर्माने से पूर्ण छूट पाने का।


🏠 किन-किन को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ सभी श्रेणियों की संपत्तियों को दिया गया है —

  • आवासीय संपत्ति (Residential Property)

  • वाणिज्यिक संपत्ति (Commercial Property)

  • औद्योगिक संपत्ति (Industrial Property)

  • सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थान (Government & Semi-Government Institutions)

इससे न केवल आम नागरिकों को बल्कि व्यापारियों, उद्योगपतियों और संस्थागत संपत्तियों के मालिकों को भी बड़ा फायदा होगा।


🌐 डिजिटल सुविधा – ऑनलाइन भुगतान का आसान विकल्प

नगर परिषद हाजीपुर ने कर भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाते हुए नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी है। इसके जरिए करदाता अपने घर बैठे ही अपना कर जमा कर सकते हैं, रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुविधा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हाजीपुर को स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ाती है।


📍 स्थायी एवं चलंत शिविर – जनता के बीच पहुंच रही नगर परिषद

जिन नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम में कठिनाई होती है, उनके लिए नगर परिषद ने विशेष शिविरों का आयोजन किया है।

  • स्थायी शिविर (Permanent Camps) नगर परिषद कार्यालय में लगाए गए हैं।

  • चलंत शिविर (Mobile Camps) विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में जाकर जनता से सीधे संपर्क करेंगे।

इन शिविरों में नगर परिषद के कर्मचारी नागरिकों की सहायता करेंगे, कर की गणना बताएंगे, और मौके पर ही भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।


🧾 कैसे करें योजना का लाभ – चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. अपना संपत्ति कर विवरण जानें: नगर परिषद हाजीपुर के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर।

  2. मूल कर राशि का निर्धारण करें: बकाया वर्षों के अनुसार।

  3. 31 मार्च 2026 से पहले भुगतान करें: एकमुश्त राशि (One Time Settlement)।

  4. ब्याज और पेनाल्टी से छूट प्राप्त करें: भुगतान के तुरंत बाद रसीद जारी की जाएगी।

  5. संपत्ति रिकॉर्ड को अपडेट करें: ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जटिलता न हो।


🌆 हाजीपुर के विकास में जनता की भागीदारी

यह योजना केवल राजस्व वसूली का माध्यम नहीं बल्कि हाजीपुर शहर के विकास अभियान का एक अहम हिस्सा है। नगर परिषद को प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर की मूलभूत सुविधाओं — जैसे सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति — को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

सभापति डॉ. संगीता कुमारी ने कहा कि –

“नगर परिषद और नागरिक मिलकर ही हाजीपुर को स्वच्छ, आधुनिक और विकसित शहर बना सकते हैं। कर चुकाना सिर्फ एक दायित्व नहीं, बल्कि अपने शहर के विकास में योगदान है।”


🏁 समापन – जनता के लिए सुनहरा अवसर

नगर परिषद हाजीपुर द्वारा शुरू की गई संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना (OTS) न केवल नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि शहर के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अब तक बकाया कर को लेकर असमंजस में थे।

अब समय है – अपने कर का निपटारा करने और हाजीपुर के विकास में योगदान देने का।


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