महुआ अनुमंडल में 33 लाख रुपये के अनाज गबन का मामला उजागर, तीन प्राथमिकी दर्ज डीलरों को अंतिम
चेतावनी महुआ अनुमंडल अंतर्गत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गंभीर अनियमितताओं की जांच के क्रम में लगभग ₹33 लाख मूल्य के अनाज गबन की पुष्टि हुई है। जांच में यह सामने आया कि कुछ डीलरों द्वारा लाभुकों को उनका निर्धारित अनाज न देकर उसे अवैध रूप से डायवर्ट कर दिया गया। इस कृत्य को अत्यंत गंभीर मानते हुए अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं – जिनमें दो पातेपुर प्रखंड एवं एक राजापाकर प्रखंड से संबंधित हैं।
जनकल्याणकारी योजना के उद्देश्यों के साथ विश्वासघात
यह जनकल्याणकारी योजना के उद्देश्यों के साथ विश्वासघात है, जिसके कारण वंचित लाभुकों को उनका हक नहीं मिल पाया। अनुमंडल प्रशासन ने इस पर कठोर रुख अपनाते हुए संबंधित डीलरों को अंतिम चेतावनी दी है कि वे तत्काल प्रभाव से लाभुकों को अनाज वितरित कर अपने स्टॉक का सुधार करें, अन्यथा वे स्वयं आपराधिक मुकदमे के साक्षी और आरोपी होंगे।
क्या कहता हैं न्याय संहिता
उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन यह स्पष्ट करता है कि लापरवाही या गबन जैसी कोई भी गतिविधि अब शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत आएगी, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
